हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 के प्रावधान 2(f) के तहत डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।